गोरखपुर (सू०वि०)। जिला कृषि अधिकारी ने बताया है कि जनपद के कृषकों को यूरिया उर्वरक की सुगमतापूर्वक वितरण शतप्रतिशत पी०ओ०एस० मशीन के माध्यम से कराने तथा कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित दर पर यूरिया उपलब्ध कराये जाने के साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी/अधिक दामों पर बिक्री/यूरिया उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग न करने/प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि समस्त थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेता उर्वरक के साथ कोई टैगिंग कर बिक्री करता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम् 1955 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जनपद के कृषक भाईयों से अपेक्षा है कि उर्वरकों के साथ टैगिंग, या अन्य किसी तरह की अनियमितता पाये जाने पर तत्काल अपर जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर के मोबाईल नम्बर-9369711209 या 9456995093 पर सूचित करते हुए लिखित शिकायत अवश्य उपलब्ध करावें ताकि संबंधित उर्वरक व्यवसायी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जा सके।
उर्वरक विक्रेता को स्टॉक का प्रदर्शन, मूल्य दर का अंकन करना तथा उर्वरकों की बिक्री पी0ओ0एस0 मशीन के माध्यम से किया जाना अति आवश्यक होगा। इसी के साथ जिस किसान को उर्वरक की बिक्री की जाएगी विक्रेता को उसके पहचान संबंधी अभिलेखों के विवरण का वितरण रजिस्टर में उल्लिखित करना अनिवार्य होगा। क्रेता कृषक की पहचान हेतु किसान बही/खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, आदि के अभिलेखों का अंकन वितरण रजिस्टर पर किया जाये। यह भी ध्यान रखा जाये कि उर्वरक एक आवश्यक वस्तु है और शासन की मंशा के अनुरूप शासन, विभाग एवं जिला प्रशासन जनपद के कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में तथा निर्धारित मूल्य पर मानक गुणवत्ता के उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है। समस्त उर्वरक विक्रेता उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।