गोरखपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि गैस एजेंसियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही के क्रम में, आशीष इण्डेन गैस सर्विस पीपीगंज, गोरखपुर दिनांक 10.03.2026 को बाटलिंग प्लांट गीडा से उक्त गैस एजेंसी के लिए 525 घरेलू कुकिंग गैस सिलेण्डर ट्रक संख्या-WB 29 C 1718 के माध्यम से भेजे गए थे, किन्तु उक्त गैस एजेंसी द्वारा इन सभी सिलेण्डरों को अपनी गैस एजेंसी पर न उतार कर ट्रक को वापस नौसढ़ चौराहे पर लाकर रोडवेज के पीछे ट्रक को खड़ा कर सिलेण्डरों को अवैध ढंग से ऊंचे दर पर बेचा जाने लगा, जिन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया।
दिनांक 11.03.2026 को उक्त गैस एजेंसी के गोदाम के जांच में स्टाक में गड़बड़ी भी पायी गयी है। इस प्रकरण में गैस एजेंसी के मालिक पवन वर्मा, सम्बन्धित परिवहन ठेकेदार मे० प्रेस्टीज मूवर्स, ट्रक चालक अली मोहम्मद तथा उक्त गैस एजेंसी के कर्मचारी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा आई०पी०सी० की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गीडा में दर्ज करायी जा रही है।
इसी प्रकार कन्हैया इण्डेन गैस सर्विस नौसढ़, गोरखपुर दिनांक 10.03.2026 को नौसढ़ चौराहे के पास रोडवेज के पीछे एक अदद् पिकअप संख्या- UP 53 GT5254 जिस पर कुकिंग गैस सिलेण्डर लदे थे, को भी लावारिश हालत में पाया गया था। गाड़ी पर मेसर्स कन्हैया इण्डेन गैस सर्विस नौसढ़ का बैनर भी लगा पाया गया।
वहां उपस्थित लोगों द्वारा बताया गया कि इसी गाड़ी से गैस वितरक द्वारा ऊंचे दामों पर गैस सिलेण्डर बेचा जा रहा था। किन्तु जांच टीम को देखकर गैस एजेंसी के कर्मचारी भाग गये। उक्त सूचना पर दिनांक 11.03.2026 को उक्त गैस एजेंसी के गोदाम की जांच की गयी। जांच में उक्त गैस एजेंसी पर गैस सिलेण्डरों के स्टाक में भारी गड़बड़ी पायी गयी है जिससे घरेलू गैस कुकिंग गैस सिलेण्डरों का डायवर्जन सिद्ध हुआ है। अतः मेसर्स कन्हैया इण्डेन गैस सर्विस के प्रोपराइटर के विरूद्ध भी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा आई०पी०सी० की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जा रही है।

