
गोरखपुर (सू०वि०)। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के मूल निवासियों, जो वर्तमान में भी प्रदेश में निवास कर रहे हैं, को श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा हेतु 1 लाख रुपए अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इस हेतु शासन विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्रोतों से तथा प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को भी अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस अनुदान हेतु कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण करने वाले यात्री द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट www.updharmarthkarya.in पर 90 दिवस के भीतर आवेदन करना होगा । आवेदन के दौरान आवेदक द्वारा नवीनतम फोटोग्राफ ,आधार कार्ड ,पैन कार्ड ,निवास प्रमाण पत्र पासपोर्ट एवं वीजा, बैंक खाते का विवरण ,यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख ऑनलाइन अपलोड किए जाने होंगे। कोई भी आवेदन पत्र भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अनुदान हेतु आवेदन पत्र के साथ अपलोड अभिलेखों का परीक्षण धर्मार्थ कार्य निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया जाएगा। परीक्षणोंपरांत आवेदन त्रुटिरहित पाए जाने पर धर्मार्थ कार्य निदेशालय द्वारा अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।शासन द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है यदि किसी आवेदक के आवेदन पत्र एवं अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि/कूटरचित पाया जाता है तो आवेदन निरस्त करते हुए आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर मैसेज के माध्यम से धर्मार्थ निदेशालय द्वारा सूचित किया जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा ऑनलाइन पर जाने से प्रदान किए जाने से संबंधित शिकायतों का निवारण निदेशक धर्मार्थ कार्य निदेशालय द्वारा करके शासन को अवगत कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा यह अनुदान किसी भी यात्री को उसके जीवन काल में एक बार ही दिया जाएगा। किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में पति-पत्नी या आश्रित के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु विचारोंपरांत निर्णय लिया जाएगा। यदि किसी यात्री द्वारा कोर्ट रचित अभिलेख या अन्य सुसंगत साक्ष्य को छिपाकर अनुदान प्राप्त कर लिया गया है तो, उससे अनुदान की धनराशि को वसूल की जाएगी तथा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।