बस्ती। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के निर्देशन में, जनपद न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट मुख्यालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जायेगा। उक्त जानकारी सचिव (पूर्ण कालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज बाबू ने दी है।
उन्होंने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से सम्बन्धित मामलें, बैंक वसूली से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटनाओं से सम्बन्धित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित वादों, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धी विवाद एवं सेवानिवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व सम्बन्धी वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद, आर्बिट्रेशन (हायर पर्चेज एग्रीमेन्ट से उत्पन्न विवाद) एवं उक्त के अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रकार के जिन वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर हो सकता है, उन्हें भी अधिक से अधिक संख्या में नियत कर निस्तारित किया जायेगा।

