गोरखपुर (सू०वि०)। जिला कृषि अधिकारी द्वारा सभी उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनियों के मुख्य उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की बिकी जनपद में प्रतिबंधित कर दी गयी है। कोई भी उर्वरक कम्पनी जनपद में मुख्य उर्वरकों के अतिरिक्त अन्य उत्पादों की आपूर्ति किसी भी थोक उर्वरक विक्रेता को नही करेगा और न ही
थोक उर्वरक विक्रेता अपने खुदरा उर्वरक विक्रेता को मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की आपूर्ति करेगा।
इसके उपरान्त भी किसी खुदरा उर्वरक विक्रेता द्वारा किसी कम्पनी के अन्य उत्पाद कृषक को बिक्री किया गया तो यह माना जायेगा, कि उर्वरक विनिर्माता कम्पनी, थोक उर्वरक विक्रेता एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं द्वारा अधोहस्ताक्षरी के आदेशों का पालन नही किया गया है और उक्त (उर्वरक प्रदायकर्ता कम्पनी, खुदरा एवं थोक उर्वरक विक्रेताओं) के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम् 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित की होगी।
जनपद के सभी खुदरा उर्वरक विक्रेता कृषकों को उर्वरक निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरकों का विक्रय करना सुनिश्चित करें। यदि किसी उर्वरक कम्पनी द्वारा टैगिंग मैटेरियल की आपूर्ति की जाती है तो थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेता अधोहस्ताक्षरी के मोबाईल नम्बर-8299644151 या उर्वरकों के साथ टैगिंग अथवा अन्य किसी तरह की अनियमितता पाये जाने पर कार्यालय के नामित गिरिजेश यादव, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप-ए/अपर जिला कृषि अधिकारी के मोबाईल नम्बर-9369711209 तथा 9456995093 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उक्त जानकारी जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने दी है।







