सभी विक्रेता रसायनों का प्राधिकार प्रमाण पत्र अवश्य अंकित करायें : जिला कृषि रक्षा अधिकारी

गोरखपुर (सू०वि०)। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया है कि कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के अन्तर्गत जनपद गोरखपुर के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा विभिन्न निर्माता फर्मों के उत्पाद कृषकों में विक्रय/वितरण किया जाता है, उसका समस्त विवरण प्राधिकार पत्र के रूप में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से जारी कीटनाशी अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र पर अंकित कराना आवश्यक होता है, इसके साथ कृषकों में वितरित/विक्रय किये जा रहे समस्त कृषि रक्षा रसायनों का बिल/कैश मेमो/टैक्स इनवाइस जारी कर कृषकों को देना अनिवार्य होता है। सभी कीटनाशी विक्रेताओं को अधिनियम के अन्तर्गत कीटनाशकों का समस्त विवरण स्टॉक रजिस्टर में अंकित करना तथा रेट/स्टॉक बोर्ड पर अपने प्रतिष्ठानों के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होता है।

उपरोक्तानुसार जनपद गोरखपुर के सभी कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि कीटनाशी अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र पर वितरित किये जा रहे समस्त रसायनों का प्राधिकार प्रमाण पत्र अवश्य अंकित कराये तथा रेट बोर्ड/स्टॉक बोर्ड अपडेट करने के साथ ही साथ संबंधित कृषकों को कैश मेमो देना सुनिश्चित करें, अन्यथा निरीक्षण के समय उक्त कमियाँ पाये जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र निलम्बित/निरस्त करने के साथ ही साथ आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

Vikas Gupta

Managing Editor

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