गोरखपुर। जिला पूर्ति अधिकारी गोरखपुर/लाइसेसिंग प्राधिकारी ने जनपद के समस्त डीजल/पेट्रोल पम्प वितरण को निर्देशित किया है कि आप अपने डीजल/पेट्रोल पम्प से किसी भी दशा में डिब्बे/कन्टेनर/बोतल आदि में पेट्रोल की आपूर्ति नही करेंगें। प्रत्येक दशा में पेट्रोल की आपूर्ति दो पहिया, चार पहिया या भारी वाहनों के ईधन टैंक में ही की जायेगी। उक्त का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, निरीक्षण/जांच में उल्लंघन पाये जाने पर लाइसेंसिंग की शर्तों के साथ साथ मार्केटिंग डिसिप्लींग डाइडलाइन के प्राविधानों के अनुसार आपके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

