गोरखपुर (सू०वि०)। जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करूणेश ने 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस तथा 16 अगस्त 2025 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न प्राकर की परीक्षाओं, राजनैतिक एवं गैर राजनैतिक दलों के धरना प्रदर्शन, जुलूस के आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने एंव किसी साम्प्रदायिक अप्रिय घटना को रोकने हेतु जनपद के महानगरीय परिसीमा क्षेत्र से संबंधित थाना क्षेत्रों में आगामी 02.09.2025 तक नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 लागू कर दिया है, जिसका उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-223 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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गोरखपुर। संरक्षित, सुरक्षित एवं यात्रियों के मांग के अनुरूप ट्रेनों का सुगम परिचालन हेतु भारतीय रेल पर इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य तीव्र गति से किया जा…