गोरखपुर। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने विभिन्न त्यौहारो एवं परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद गोरखपुर परिसीमा क्षेत्र से संबंधित थाना क्षेत्रों में आगामी 22.04.2026 तक धारा 163 लागू कर दिया है। जिसका उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

